पीएम-कुसुम योजना के गत वित्त वर्ष के आवेदक 24 जून तक जमा करवाएं निर्धारित राशि: एडीसी

झज्जर, 23 जून  
अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी जगनिवास ने कहा है कि पीएम कुसुम योजना के तहत गत वर्ष पोर्टल पर आवेदन करने वाले ऐसे आवेदकों को सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए 24 जून तक निर्धारित राशि जमा करवाने का एक और अवसर प्रदान किया गया है, जो गत वर्ष यह राशि जमा नहीं करवा पाए थे। योजना के तहत अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत विभिन्न क्षमताओं के सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाने पर 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।
एडीसी ने बताया कि स्कीम के तहत जिन लोगों ने पिछले वित्त वर्ष में 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी 10 एचपी सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम अनुदान पर लगवाने के लिए सरल पोर्टल पर आवेदन किया था लेकिन वह निर्धारित राशि जमा नहीं करवा पाए थे। ऐसे सभी लोगों को एक और अवसर प्रदान किया गया है। क्षमता अनुसार सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगवाने के लिए निर्धारित राशि का विवरण भी दिया गया है। एडीसी ने बताया कि ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई/फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाईप लाईन दबाकर सिंचाई करते हों तथा जिन्होंने पहले इस सिस्टम को प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प दिए जा चुके हैं, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। एक किसान को केवल एक ही पम्प दिया जाएगा। चयनित किसानों को सौर ऊर्जा पम्प कम्पनी को वर्क आर्डर जारी होने के 4 माह के अन्दर-2 उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया उक्त योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 25 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि 3 एचपी मोनोब्लॉक डीसी सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए 40 हजार 779 रूपए, 3 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 42 हजार 342 रूपए, 3 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 41 हजार 390 रूपए, 5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 59 हजार 491 रूपए, 5 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 57 हजार 826 रूपए, 7.5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 88 हजार 52 रूपए, 7.5 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 83 हजार 860 रूपए तथा 10 एचपी सबमर्सिबल एसी व डीसी सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए एक लाख 9 हजार 989 रुपए जमा करवाने होंगे।
एडीसी जगनिवास ने कहा है कि जिन किसानों ने पहले आवेदन किया हुआ है और वे सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करवाना चाहते हैं तो लाभार्थी हिस्से का डिमाण्ड ड्राफ्ट एडीसी कम सीपीओ आरईडी झज्जर के नाम बनवाकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय झज्जर के कमरा न0 212 में 24 जून तक जमा करवा सकते है। उन्होंने कहा है कि 24 जून के बाद कोई डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।